New Dehli News: दिल्ली की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध हो चुके है जिसके बाद उन्हें अपने परिवार के साथ जुर्माने और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा सलाहकार बिचौलियों समेत 41 लोगों के खिलाफ साजिश रचने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के लिये धारा 420 धारा 120 (बी) धारा 13 (1) (ई) और धारा 13 (2) के अलावा अन्य सगीन धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 7 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे। इसके उपरान्त रेल मंत्री के पद पर 2004 से 2009 तक रहकर इन्होंने नौकरी के लिये इच्छुक गरीब तबके के लोगों को रेलवे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बिना विज्ञापन जारी किये नौकरी के बदले जमीन लेकर भर्ती की थी। लालू प्रसाद यादव समेत 41 लोगों पर धोखाधड़ी भ्रष्टाचार समेत कई सगीन आरोप लगे है। जबकि 52 लोगों को अपराधमुक्त किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी निर्धारित की है।
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