Chinese Manjha: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बीएनएस भारतीय न्याय सहिंता के अनुसार चाइनीज मांझे का उपयोग करने वाले अपराधी के साथ इसके व्यापार और संग्रहण करने वाले अपराधियों पर धारा 5, तहत कार्यवाही की जायेगी जिसमें पाँच वर्ष की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रतिबंध होने के बाद भी चाइनीज मांझे इस्तेमाल करने पर धारा 188 और यदि कोई नाबालिग इस जुर्म में भागीदार बनता है तो उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है।
कांच और रसायनों के इस्तेमाल से बनाया जाता है, चाइनीज मांझा
चाइनीज मांझे को नायलॉन की डोरी पर कांच और रसायनों का उपयोग करके गोद जैसे पदार्थ से बनाया जाता है। जिसकी वजह से यह धारदार और मजबूत हो जाने के कारण आसानी से तोड़ा नही जा सकता है। और यह इतना अधिक खतरनाक होता है कि व्यक्ति की त्वचा और गले को पलभर में काट सकता है। जिसके कारण चाइनीज मांझे से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग शिकार हो जाते है और अपनी जान से हाथ धो बैठते है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में एक वर्ष के भीतर लगभग सौ से सवा सौ लोगों की मौते हो चुकी है।

संपूर्ण भारत में चाइनीज मांझे पर है, रोक
एनजीटी 2017 के आदेश के तहत संपूर्ण भारत में चाइनीज मांझे पर रोक लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज माझें पर प्रतिबंध लगाने के लिये सख्त हिदायद दे चुके है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाइनीज माझें से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह हत्या मानी जायेगी। चायनीज माझें को इस्तेमाल करने से रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करने के आदेश देते हुये पूरे उत्तर प्रदेश में इसको रोकने के लिये अभियान चलायें जाने इसके निवारण हेतु छापेमारी के निर्देश भी दिये थे । लेकिन इन सबके बावजूद लोग इस मांझे का इस्तेमाल करने से नही चूक रहे है। जिसके कारण चाइनीस मांझे से होने वाली घटनायें थमने का नाम नहीं ले रही है।
कानपुर के खपरा मोहाल पुल पर चाइनीस मांझे से घायल हुआ, छात्र
हाल ही में 30 अप्रैल दिन गुरुवार को चाइनीज मांझे से घटित घटना में कानपुर मीरपुर कैण्ट निवासी 12वीं का छात्र रोहन अपने मित्र के साथ साइकिल से कोचिंग से घर लौट रहा था तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर उसका गाल कट गया। जिसके बाद राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसके उपचार के बाद परिजन उसे घर लेकर चले गये। इस मामले में रेल बाजार थाना प्रभारी का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर सबंधित मामले की कार्यवाही की जायेगी।
..समाप्त…..
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