Kanpur : 45 वर्षो से दवा का व्यापार कर रहे कानपुर के करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक 63 वर्षीय विनीत मिनोचा की उनकी ही बहू ने साजिश के तहत नृशंस हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें दवा के फर्म का संचालन अपने इकलौते बेटे के साथ करने वाले विनीत मिनोचा बिरहाना रोड स्थित फार्मा ट्रेडर्स के मालिक थे। 5 सितंबर शनिवार को वह कल्याणपुर स्थित अपने फ्लैट में अकेले थे तभी दो लोगों ने उनके घर में घुस कर उनकी चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी।
जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब पुलिस को बिना लूटपाट की हुई हत्या की गुत्थी काफी उलझी हुई सी दिखाई दी। जिससे पुलिस को हत्या में किसी करीबी का हाथ होने की आशंका हुई। पुलिस को घर के सीसीटीवी कैमरे और जांच पड़ताल में मिली जानकारी ने सबके होश ही उड़ा दिये। जिसमें विनीत मिनोचा की बहू ही उनकी हत्या की मास्टर मांइड निकली।

बहू ने नौकर को दी थी घर की डुप्लीकेट चाबी
जिस समय हत्यारों ने विनीत मिनोचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उनके बेटे और बहू अपने 6 वर्षीय के बेटे के साथ पार्टी में गये थे। बहू ने कई वर्ष पहले नौकरी से निकाले जा चुके नौकर विशाल गौतम को ससुर की हत्या कराने के 6 लाख की सुपारी और हत्या अंजाम देने के लिए नौकर को डुप्लीकेट चाबी पहले से ही दे दी थी। घर की सभी जानकारी होने के कारण नौकर अपने साथी राजकिशोर के साथ आसानी से घर के अंदर घुसा और दवा कारोबारी पर 25 से ज्यादा चाकुओं से प्रहार करके हमला कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

जब विनीत मिनोचा के बेटे और बहू पार्टी से लौटे तो हादसा देखकर बहू फूट-फूट कर रोते हुए मौजूद लोगों से बोल रही थी की उसके ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जब पुलिस ने फरार नौकर और उसके साथी को गिरफ्त में लिया तब नौकर ने कारोबारी विनीत मिनोचा की बहू की साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि बहू ने 6 लाख की सुपारी दी थी जिसमें 2 लाख पहले और 4 लाख बाद में देने की बात कहकर ससुर का मर्डर कराया।
ससुर की रोक-टोक शालू को नहीं थी पसंद
कल्याणपुर एसीपी के अनुसार बहू शालू ससुर की रोक-टोक को परेशान थी। ससुर ने घर में खर्चों पर पाबंदी लगाई हुई थी और घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा कर घर में निगरानी रखते थे। जुलाई के अंतिम सप्ताह को देर रात पार्टी से लौटने पर ससुर और बहू में झगड़ा भी होने की बात सामने आई है। जिसके बाद से शालू ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी।
यह रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले से पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्मम हत्या की धारा बीएनएस 103, अपराधिक षडयंत्र की धारा बीएनएस 61 सहित साक्ष्य मिटाना और गुमराह करने जैसी धाराओं को लगाकर जेल भेज दिया है।
ये भी पढ़ेः दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से हुआ भयानक हादसा

