High Court: हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया कि सांसद, जज और मंत्री आदि पदाधिकारी माननीय के हकदार है। जबकि सिविल सेवक माननीय लिखे जाने के लिये अधिकृत नहीं है। माननीय शब्द केन्द्र और राज्यों की सरकारों के मंत्रियों समेत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जज, सांसद, विधायक एंव लोक सभा राज्यसभा के सभापति संवैधानिक पदाधिकारियों के लिये ही माननीय शब्द मान्य है।
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