Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेने के बाद 28 मई दिन गुरुवार को ट्विशा की सास रिटायर जज गिरिबाला सिंह की हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। गिरिबाला सिंह के खिलाफ ट्विशा की मौत के बाद भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत धारा 80, 85, 3(5) मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व 15 मई को भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। एसआईटी से नोटिस मिलने के बाद भी गिरिबाला सिंह पूछताछ के लिये हाजिर नही हुई थी।
लेकिन जब सीबीआई ने ट्विशा केस की जांच पड़ताल शुरु की जिसके बाद पाया कि ट्विशा की बॉडी पर गहरी चोटो के निशान थे और सास गिरिबाला सिंह ट्विशा की मौत के साक्ष्यों को मिटाने की लगातार कोशिश में जुटी हुई थी। जिसके चलते कठोर एक्शन लेते हुये हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कर दिया और अब सीबीआई उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही में लग गई है।
जबकि ट्विशा के पति समर्थ सिंह को पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर ले रखा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपी समर्थ सिंह पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिये बीएनएस की धारा 85 (पूर्व आईपीसी की 498A) और पूर्व आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत एक से अधिक आरोपी मिलकर आपराधिक साजिश रचने के लिये आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत केस चलाये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।
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