National Lok Adalat: दिनांक 9 मई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम – 1987 की धारा-22 बी के अन्तर्गत किया गया था। पूरे भारत में आयोजित होने वाली इस अदालत में पैसे की वसूली, संपत्ति विवाद, किरायेदारी, उपभोक्ता शिकायतों के दीवानी मामले, भरण पोषण, आपसी सहमति से तलाक, कस्टडी और विरासत विवाद आदि के पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रम विवाद सबंधित वित्तीय मामले, समझौते योग्य विवाद, ट्रैफिक चालान एंव छोटे अपराधिक मामले और बिजली पानी के बिल, टेलीफोन बिल, म्युनिसिपल बिल टैक्स आदि से सबंधित मामलों का समाधान प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक किया जायेगा। जिसमें वादी प्रतिवादी आपसी सहमति से सबंधित मामलों का निपटारा त्वरित कर सकेगें। जबकि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 13 जून दिन शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
..समाप्त….
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